Betul News:चेक बाउंस मामले में आरोपी को एक साल की जेल, 1.31 लाख रु ब्याज सहित जमा करने का आदेश
चेक बाउंस मामले में आरोपी को एक साल की जेल, 1.31 लाख रु ब्याज सहित जमा करने का आदेश

बैतूल। बैतूल नागरिक सहकारी बैंक द्वारा दर्ज किए गए चेक बाउंस के एक अहम मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी ऋषि कुमार पटने को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए 1 लाख 31 हजार 363 की राशि ब्याज सहित जमा करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह भी निर्देशित किया कि यदि दोषी द्वारा उक्त राशि का भुगतान समयसीमा में नहीं किया जाता है, तो उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्रकरण के अनुसार, दिनांक 27 मार्च 2023 को आरोपी ऋषि कुमार पटने ने बैतूल नागरिक सहकारी बैंक से 1 लाख 20 हजार का व्यक्तिगत ऋण प्राप्त किया था। वसूली के दौरान आरोपी द्वारा बैंक को 1 लाख 31 हजार 363 का चेक प्रदान किया गया, जो अपर्याप्त निधि के कारण बाउंस हो गया। बैंक द्वारा विधिसम्मत नोटिस दिए जाने के बावजूद आरोपी ने कोई उत्तर नहीं दिया, जिसके पश्चात बैंक द्वारा न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया। इस मामले में बैतूल नागरिक सहकारी बैंक की ओर से अधिवक्ता रजनीश जैन ने प्रभावशाली पैरवी करते हुए आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर न्यायालय ने फैसला सुनाया।
