Betul News:बैतूल बालिकाओं के विरुद्ध लैंगिक अपराधों की रोकथाम के लिए स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत बैतूल एसपी ने जारी किये आदेश 

बैतूल बालिकाओं के विरुद्ध लैंगिक अपराधों की रोकथाम के लिए स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत बैतूल एसपी ने जारी किये आदेश 

बैतूल जिले के शासकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं की सुरक्षा एवं विशेषकर बालिकाओं के विरुद्ध दुराचार, लैंगिक अपराध एवं यौन शोषण की घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन द्वारा जिले के समस्त प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।पुलिस अधीक्षक ने निर्देशित किया है कि प्रत्येक विद्यालय में बच्चों के लिए सुरक्षित, भयमुक्त एवं सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय में कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, वाहन चालक, परिचालक, सुरक्षा गार्ड एवं अन्य स्टाफ का नियमानुसार पुलिस/चरित्र सत्यापन कराया जाए तथा बच्चों को Good Touch-Bad Touch, व्यक्तिगत सुरक्षा, लैंगिक अपराधों से बचाव एवं साइबर सुरक्षा के संबंध में नियमित रूप से जागरूक किया जाए।विद्यालय परिसर के संवेदनशील एवं एकांत स्थानों की नियमित निगरानी, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था तथा CCTV कैमरों को कार्यशील रखने पर विशेष जोर दिया गया है। स्कूल बस एवं अन्य वाहनों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं।बालिकाओं की शिकायतों के लिए महिला शिक्षक/कर्मचारी को नोडल अधिकारी नामित करने तथा शिकायत पेटी/बाल शिकायत व्यवस्था प्रभावी रखने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों को सोशल मीडिया, साइबर ब्लैकमेलिंग, फर्जी प्रोफाइल एवं निजी फोटो/वीडियो साझा करने से होने वाले खतरों के प्रति भी जागरूक किया जाएगा।पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि किसी बालक-बालिका के साथ लैंगिक अपराध अथवा दुर्व्यवहार की जानकारी मिलने पर मामले को दबाने, छिपाने या आपसी समझौते का प्रयास न किया जाए। POCSO Act के प्रावधानों के अनुरूप तत्काल पुलिस को सूचना दी जाए तथा घटना से संबंधित CCTV फुटेज एवं अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए। पीड़ित बच्चे की पहचान एवं निजता की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाए।पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र जैन ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा केवल विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक शिक्षक, कर्मचारी एवं अभिभावक का नैतिक और वैधानिक दायित्व है। किसी भी बच्चे की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उसे भयमुक्त वातावरण प्रदान किया जाए।

पुलिस अधीक्षक बैतूल की अपील

बच्चों को सुरक्षित वातावरण दें, उनकी बात ध्यान से सुनें और किसी भी प्रकार के दुराचार, लैंगिक अपराध या शोषण की जानकारी को छिपाएं नहीं। ऐसी किसी भी घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

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