Betul News:कोतवाली बैतूल के चिन्हित प्रकरण में बलात्संग के आरोपी को न्यायालय से 10 साल की सजा
माह के अन्दर तीसरे सनसनी खेज प्रकरण में माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपियो को सजा से दण्डित किया गया है ।
कोतवाली बैतूल के चिन्हित प्रकरण में बलात्संग के आरोपी को न्यायालय से 10 साल की सजा
माह के अन्दर तीसरे सनसनी खेज प्रकरण में माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपियो को सजा से दण्डित किया गया है ।

यह है मामला जाने एक नज़र में
थाना कोतवाली बैतूल के वर्ष 2022 के एक बलात्संग के चिन्हित जघन्य सनसनी खेज प्रकरण में आज शनिवार को माननीय न्यायालय बैतूल के द्वारा आरोपी मनोज मालवीय को 10 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है ।मामला विस्तार से इस प्रकार है कि थाना कोतवाली बैतूल में जून 2022 में 62 वर्षीय महिला द्वारा मौखिक रूप से रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अपनी कार मै बैठाकर ले जाया गया और फरियादिया के साथ बुराकाम ( बलात्कार ) किया गया एवं मारपीट की गयी । रिपोर्ट पर अपराध क्र. 522/2022 धारा 323,506,376(1),366 भादवि का अज्ञात आरोपी के विरूध्द कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया । मामले की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये पुलिस टीम का गठन किया गया । गठित टीम के द्वारा तलातार अज्ञात आरोपी की तलाश पतारसी की गयी । फरियादिया के कथनो के आधार पर चार पहिया वाहन के कलर एवं बताये गये आरोपी के हुलिया व पहनावा के अनुसार जांच पडताल जारी की गयी । आरोपी की कार एवं आरोपी की जानकारी हाईवे टोल नाका के सीसीटीव्ही कैमरो से प्राप्त की गयी। फरियादिया के द्वारा आरोपी की व कार की पहचान करने के उपरांत कार के मालिक की जानकारी प्राप्त की गयी एवं घटना दिनांक को कार के उपयोग कर्ता की जानकारी प्राप्त करने के उपरांत अज्ञात आरोपी की पहचान मनोज पिता सोदान मालवीय उम्र 25 साल निवासी अयोध्या नगर भोपाल के रूप में हुई । आरोपी से उक्त अपराध घटना के संबंध में पूछताछ की गयी जिसके द्वारा उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया गया । आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया । एवं मामले की विवेचना पूर्ण होने से अभियोग पत्र तैयार किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को जघन्य सनसनी खेज मामला मानते हुये लगातार सुनवाई की जाकर आज दिनांक 10.08.2024 को आरोपी के विरूध्द सम्पूर्ण साक्ष्य पाये जाने से आरोपी मनोज मालवीय को 10 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है । उक्त मामले की विवेचना उप निरीक्षक कविता नागवंशी के व्दारा की गयी एवं न्यायालय में शासन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी अमित राय के द्वारा पैरवी की गयी है ।
