Betul News:स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी को कोर्ट ने दी जमानत

अधिवक्ता कलश दीक्षित की प्रभावी पैरवी ने दिलाई राहत

स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी को कोर्ट ने दी जमानत

अधिवक्ता कलश दीक्षित की प्रभावी पैरवी ने दिलाई राहत


बैतूल। स्कूली छात्राओं को लिफ्ट देने के बाद छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपी अंकित पंवार को विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट से 40 हजार रुपये के मुचलके एवं जमानत पर जमानत मिल गई। इस मामले में युवा अधिवक्ता कलश दीक्षित ने की थी अभियुक्त की ओर से पैरवी।जानकारी के अनुसार, अभियुक्त अंकित पंवार पिता उदल पंवार, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम डेहरगांव खेड़ी सांवलीगढ़, जिला बैतूल, पर छात्राओं से छेड़छाड़ और अपहरण की कोशिश का आरोप था। पुलिस ने अंकित पंवार को धारा 75 बी एन एस और धारा 7, 8 पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। अपराध क्रमांक 392/24 में बैतूल बाजार पुलिस ने कारपेंटर अंकित पंवार को गिरफ्तार किया था, जिसने अपनी बाइक पर स्कूली छात्राओं को लिफ्ट दी थी और उनके साथ छेड़छाड़ की थी। विशेष न्यायालय पॉस्को कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता कलश दीक्षित ने अभियुक्त की पैरवी कर बताया कि उनका अभियुक्त प्रथम दृष्टया निर्दोष है वहीं अभियोजन द्वारा जमानत का कड़ा विरोध किया गया। अधिवक्ता कलश दीक्षित ने बताया कि उन्होंने सभी तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त अंकित पवार को इस प्रकरण में जमानत के आदेश पारित किए गए। वही इस मामले में न्यायपालिका पर सभी पक्षो का भरोसा मजबूत किया है। इस घटना ने जिले में काफी हलचल मचाई थी।
यह है पूरा मामला
इस मामले में आरोपी की शिनाख्त करने के लिए पुलिस ने एसपी निश्चल एन झरिया के नेतृत्व में व्यापक कार्रवाई की। पुलिस ने घटना स्थल से लेकर कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले और टोल प्लाजा के कैमरों की जांच की। एसपी, एएसपी, और एसडीओपी रात ढाई बजे तक फुटेज की जांच करते रहे। बच्चियों द्वारा दिए गए बाइक नंबर और संदेहास्पद बाइक के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की गई। सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक सवार को तेजी से ट्रक ओवरटेक करते देखा गया, जिसकी पहचान खेड़ी के निवासी अंकित पंवार के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी की बाइक की पहचान के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया।

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