Action Police: अनधिकृत “विधायक” नेम प्लेट और हूटर के खिलाफ कोतवाली व यातायात पुलिस की कार्रवाई, केस दर्ज

अनधिकृत “विधायक” नेम प्लेट और हूटर के खिलाफ कोतवाली व यातायात पुलिस की कार्रवाई, केस दर्ज

बैतूल जिले में अवैध रूप से शासकीय पदनाम “विधायक” की नेम प्लेट एवं हूटर लगाकर वाहनों का संचालन किए जाने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए, थाना कोतवाली एवं यातायात पुलिस बैतूल द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

बैतूल विधायक  हेमंत खंडेलवाल एवं घोड़ाडोंगरी विधायक गंगा सज्जन सिंह उइके द्वारा भी ऐसे अवैध कृत्यों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इस अभियान के दौरान एक नीले रंग की मारुति एक्सएल6 (क्रमांक एम.पी. 09 डब्ल्यूएच 7010) को चेकिंग में रोका गया, जिसे चालक आशुतोष राणे द्वारा बिना किसी वैध पद के, “विधायक” लिखी हुई नेम प्लेट तथा अवैध हूटर का उपयोग करते हुए चलाया जा रहा था। वाहन चालक के विरुद्ध थाना कोतवाली बैतूल में अपराध क्रमांक 595/2025 धारा 204 भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 185(4) मोटर व्हीकल अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

जप्त सामग्री:

• एक नीले रंग की मारुति कार (एम.पी. 09 डब्ल्यूएच 7010)

• वाहन पर लगी “विधायक” नेम प्लेट

• वाहन में लगा एक हूटर

 

इस कार्रवाई में शामिल पुलिस अधिकारी  कर्मचारी

• निरीक्षक रविकांत डेहरिया, थाना प्रभारी कोतवाली बैतूल

• सुवेदार गजेन्द्र केन

• सहायक उपनिरीक्षक अरुण लोही

• आरक्षक नवनीत वर्षा

• आरक्षक विनोद

• आरक्षक उत्तम कलम

• सैनिक रोहित

• सैनिक हंसराज

जनहित में अपील

पुलिस प्रशासन आमजन से अपील करता है कि कोई भी व्यक्ति बिना वैध प्राधिकरण के शासकीय पदनामों का उपयोग न करे तथा हूटर, फ्लैशर आदि का प्रयोग केवल विधिसम्मत एवं अधिकृत व्यक्तियों/वाहनों तक ही सीमित रखें। इस प्रकार के कृत्य न केवल गैरकानूनी हैं, बल्कि शासकीय व्यवस्था का दुरुपयोग भी है, जिस पर पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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