Betul News:एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचना पड़ा महंगा, उपभोक्ता आयोग ने लगाया 10 हजार रुपये का हर्जाना

वाइन शॉप संचालक पर क्षतिपूर्ति का आदेश एडवोकेट दर्शन बुंदेला ने करी थी पैरवी 

एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचना पड़ा महंगा, उपभोक्ता आयोग ने लगाया 10 हजार रुपये का हर्जाना

वाइन शॉप संचालक पर क्षतिपूर्ति का आदेश एडवोकेट दर्शन बुंदेला ने करी थी पैरवी 


बैतूल। शराब की बोतलों पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी से अधिक कीमत वसूलना वाइन शॉप संचालक को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, बैतूल ने कोठी बाजार स्थित वैष्णवी ट्रेडर्स वाइन शॉप के संचालक को उपभोक्ता सुनील पलेरिया को आर्थिक क्षति और मानसिक कष्ट के मद में 5 हजार रुपये तथा वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपये, कुल 10 हजार रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही आयोग ने अधिक वसूली गई राशि 161 रुपये ब्याज सहित लौटाने का भी निर्देश दिया है।
प्रकरण के अनुसार सुनील पलेरिया ने 25 मई 2025 को कोठी बाजार बस स्टैंड स्थित वैष्णवी ट्रेडर्स वाइन शॉप से एक किंगफिशर और दो बडवाइजर मैग्नम बियर की बोतलें खरीदी थीं। आरोप था कि बोतलों पर अंकित एमआरपी से अधिक राशि वसूल की गई और मांग करने के बावजूद खरीद की रसीद भी नहीं दी गई। मामले को लेकर सुनील पलेरिया ने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया था।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान आयोग ने उपलब्ध दस्तावेजों, यूपीआई भुगतान रसीद और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर माना कि वाइन शॉप संचालक द्वारा अंकित मूल्य से अधिक राशि वसूल की गई, जो अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी की श्रेणी में आता है। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि परिवादी से 161 रुपये अधिक लिए गए थे, जिन्हें ब्याज सहित लौटाया जाए।परिवादी की ओर से अधिवक्ता दर्शन बुंदेले ने पैरवी की। वहीं परिवादी सुनील पलेरिया ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आयोग द्वारा प्रदान की गई 10 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति से वे संतुष्ट नहीं हैं। उनका मानना है कि उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और उन्हें हुई मानसिक प्रताड़ना के मद्देनजर अधिक क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए थी।

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