Betul News:दैनिक भास्कर समूह की शिकायत वाले प्रकरण में पंकज अतुलकर को मिला जमानत

अपर सत्र न्यायालय ने ₹20 हजार के सक्षम जमानत व्यक्तिगत बंद पत्र पर रिहाई के दिए आदेश, मामले की विवेचना जारी

दैनिक भास्कर समूह की शिकायत वाले प्रकरण में पंकज अतुलकर को मिली जमानत

अपर सत्र न्यायालय ने ₹20 हजार के सक्षम जमानत व्यक्तिगत बंद पत्र पर रिहाई के दिए आदेश, मामले की विवेचना जारी

बैतूल। दैनिक भास्कर समूह की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के मामले में आरोपी पंकज अतुलकर को अपर सत्र न्यायालय से राहत मिल गई है। अपर सत्र न्यायाधीश श्री कैलाश नारायण अहिरवार ने सुनवाई के बाद आरोपी को ₹20 हजार के सक्षम जमानत व्यक्तिगत बंद पत्र पर रिहा करने के आदेश दिए।आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय चौरसे एवं दर्शन बुंदेला ने न्यायालय में पैरवी करते हुए जमानत के समर्थन में विस्तृत कानूनी तर्क प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली।जानकारी के अनुसार, एफआईआर दर्ज होने से पूर्व पंकज अतुलकर ने बैतूल कलेक्टर को एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) से जुड़े एक मामले में आवेदन देकर शिकायत की थी। इसके बाद दैनिक भास्कर समूह की ओर से उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने प्रकरण कायम किया।पुलिस के अनुसार, दैनिक भास्कर के इंदौर संस्करण के नाम एवं लोगो का कथित दुरुपयोग करते हुए 26 जून 2026 का एक फर्जी समाचार पृष्ठ तैयार कर उसे आरोपी की फेसबुक आईडी “पंकज अतुलकर” के माध्यम से सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। शिकायतकर्ता दैनिक भास्कर के संपादक बसंत कुमार शर्मा ने पुलिस को दिए आवेदन में कहा था कि संबंधित समाचार कभी प्रकाशित नहीं हुआ तथा समाचार पत्र के नाम और लोगो का बिना अनुमति उपयोग कर कूटरचित दस्तावेज तैयार किया गया।शिकायत की जांच के बाद कोतवाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 594/2026 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 336(4), 340(2), 318(3), 356(1) तथा कॉपीराइट एक्ट की धारा 51/63 के तहत प्रकरण कायम किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से फेसबुक आईडी के संचालन में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी जब्त कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था।फिलहाल आरोपी को जमानत पर रिहाई मिल गई है। हालांकि, मामले की विवेचना जारी है और प्रकरण का अंतिम निर्णय न्यायालय में विचारण पूर्ण होने के बाद होगा।

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