Betul News:अधिवक्ता रजनीश जैन की पैरवी से समाजसेवी अक्षय तातेड़ दोषमुक्त
अधिवक्ता रजनीश जैन की पैरवी से समाजसेवी अक्षय तातेड़ दोषमुक्त

बैतूल।पिछले वर्ष नवंबर में चर्चित रहे अपहरण और मारपीट के मामले में समाजसेवी अक्षय तातेड़ और उनके तीन साथियों को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया है। यह फैसला अधिवक्ता रजनीश जैन की प्रभावशाली पैरवी के बाद सुनाया गया।फरियादी हिमांशु दुबे ने 2 नवंबर 2024 को शिकायत दर्ज कराई थी कि रात में गोठी कॉलोनी के पास एक सफेद कार से आए अक्षय तातेड़ ने पुराने पैसों के विवाद में उसे जबरदस्ती कार में बैठाकर फोरलेन रोड पर ले जाकर मारपीट की और ₹28,000 की मांग की थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हिमांशु को दादावाड़ी के पास सकुशल बरामद किया था।इस मामले में अक्षय तातेड़, राजा उर्फ गुल्लू, अली, शेख सिद्धिकी उर्फ बिट्टू और शेख मुंजीर उर्फ मुंजी के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया था। सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संगीता भारती राठौर की अदालत में हुई, जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने तर्क रखे।सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के फरियादी ने अपने कथन से मुकरते हुए पूर्व बयान का समर्थन नहीं किया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रजनीश जैन ने तर्क दिया कि आरोप निराधार हैं और साक्ष्य में ठोस आधार नहीं है। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि आरोपितों ने कोई दंडनीय अपराध किया है।न्यायालय ने अक्षय तातेड़ व उनके साथियों को धारा 140(3) और 296 के तहत दोषमुक्त कर दिया।
