Betul News:पुलिस अधीक्षक द्वारा गरबा आयोजकों से बैठक कर दिए आवश्यक निर्देश

पुलिस अधीक्षक द्वारा गरबा आयोजकों से बैठक कर दिए आवश्यक निर्देश

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नवरात्रि के दौरान गरबा कार्यक्रमों के सफल एवं सुरक्षित आयोजन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक बैतूल, निश्चल एन झारिया ने जिले के प्रमुख गरबा आयोजकों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की। यह बैठक पुलिस कंट्रोल रूम बैतूल में हुई, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बैतूल शालिनी परस्ते, थाना प्रभारी कोतवाली और थाना प्रभारी गंज की उपस्थिति में सभी गरबा आयोजकों के अध्यक्ष एवं संचालकों को आमंत्रित किया गया था। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नवरात्रि के दौरान गरबा में महिलाओं, बच्चों और अन्य आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था।बैठक में पुलिस अधीक्षक ने बैतूल नगर के विभिन्न हिस्सों में आयोजित होने वाले सभी ग्यारह गरबा आयोजनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की और कार्यक्रमों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिशा-निर्देश दिए। इसमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से लेकर पंडाल व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण तक कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

1. आयोजन स्थल की सुरक्षा:
महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल या वॉलेंटियर्स तैनात किए जाएं। इसके अतिरिक्त, निजी सुरक्षाकर्मियों का चरित्र सत्यापन भी सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।

2. सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं:
गरबा स्थल पर अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए आयोजन स्थल पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।

3. डीजे एवं संगीत पर गाइडलाइंस का पालन:
डीजे संगीत को सुप्रीम कोर्ट की दिशा-निर्देशों के अनुसार ही बजाया जाए। ध्वनि की सीमा को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया जाए कि ध्वनि प्रदूषण न हो।

4. आयोजन की अनुमति:
गरबा कार्यक्रम को आयोजन करने से पहले संबंधित प्रशासनिक विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त करें।

5. महिला सुरक्षा:
गरबा आयोजन में महिलाओं की सुरक्षा हेतु विशेष प्रबंध किए जाएं और इस हेतु निजी सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति भी की जाए।

6. बच्चों की सुरक्षा:
आयोजन स्थल पर बच्चों के लिए सुरक्षित क्षेत्र निर्धारित किया जाए और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जाएं।

7. यातायात प्रबंधन:
आयोजन स्थल के आसपास यातायात को नियंत्रित करने हेतु ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती और पार्किंग व्यवस्था की जाए ताकि आवागमन में कोई बाधा न हो।

8. भीड़ प्रबंधन:
कार्यक्रम स्थल पर भीड़ प्रबंधन के लिए अतिथियों के लिए प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग द्वार की व्यवस्था की जाए।

9. अग्नि सुरक्षा:
आयोजन स्थल पर अग्नि शमन यंत्र और आग बुझाने के उपकरणों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की जाए।

10. चिकित्सा सुविधा:
प्राथमिक चिकित्सा किट और आवश्यकता पड़ने पर एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

11. आपातकालीन स्थिति:
आयोजन स्थल पर आपातकालीन संपर्क नंबर प्रदर्शित किए जाएं ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में तुरंत मदद प्राप्त हो सके।

12. स्वच्छता और स्वास्थ्य:
आयोजन स्थल पर स्वच्छता और कूड़ा निपटान की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या न उत्पन्न हो।

इन दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने से गरबा महोत्सव को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न किया जा सकेगा। पुलिस अधीक्षक ने आयोजकों से अपील की कि सभी नियमों का पालन कर जनता के बीच शांति एवं सद्भावना का माहौल बनाए रखें।

 

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