laws News:गंज एवं कोतवाली थाने में नये कानून में दर्ज हुए दो मामले
गंज एवं कोतवाली थाने में नये कानून में दर्ज हुए दो मामले

1 जुलाई से लागू हुए भारतीय न्याय संहिता की नई धाराओं में जिले में अब तक दो अपराध दर्ज किए गए बैतूल कोतवाली और गंज पुलिस ने मारपीट के दो अलग-अलग मामलों में मामला दर्ज किया है इसके साथ ही आज जिले के सभी 17 स्थान में नई कानूनी धाराओं को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं बैतूल के थाना कोतवाली में आज फरियादी नंदलाल धारु ऊईके वर्ष 53 निवासी चिखलार की रिपोर्ट पर उसी के भतीजे छोटेलाल के खिलाफ मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है पहले जहां इस तरह के मामले आईपीसी की धारा 294 323 506 में दर्ज की जाती थी आज इसे बीएस यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 296 115(2)ट 351 (2) Bna में दर्ज किया गया है तो वही बैतूल गंज पुलिस ने कोतवाली थाने से भी पहले फरियादी शंकर पवार पिता गिरधारी पवार उम्र 58 वर्ष पटवारी कॉलोनी गंज बैतूल ने अपने बड़े बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई फरियादी ने बताया कि आरोपी उसके बड़े लड़के हर्षित पवार ने आज सुबह मोबाइल चार्जिंग की बात को लेकर छोटे लड़के हो पुलकित के साथ गाली गलौज कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी इसमें भी बिजनेस की 296 115 351 (2) के तहत प्रकरण दर्ज किया
जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए
नवीन अपराध 2023 को लेकर आज जिले के सभी थाना क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया एसपी निश्चन एन झरिया एएसपी कमल जोशी के मार्गदर्शन में सभी पुलिस थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया
अब ऐसा होगा नया कानून
1 नए कानून के अनुसार आपराधिक मामलों में फैसला सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के अंदर आना चाहिए और पहली सुनवाई के 60 दिन के अंदर आरोप तय किए जाने चाहिए
2 दुष्कर्म जैसे मामलों में पीड़ितों का बयान एक महिला पुलिस अधिकारी उसके अभिभावक क्या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज किए जाएंगे इन केसों में मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर आनी चाहिए
(3)ऑर्गेनाइजर क्रीम और आतंकवाद को परिभाषित किया गया है राजद्रोह की जगह देशद्रोह लिखा पढ़ा जाएगा सभी तलाशी और जपती की वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी
